Thursday 5 July 2012

हरियाणा में पी जी टी भर्ती नियमों में फिर नया संशोधन



हरियाणा में पी जी टी भर्ती नियमों में फिर नया संशोधन

   
    
हरियाणा राज्य अध्यापक भर्ती बोर्ड ने पी जी टी भर्ती के नियमों में फिर से एक संशोधन किया है । 3 जुलाई, 2012 को जारी एक शुद्धिपत्र (शुद्धिपत्र यहाँ उपलब्ध है)  के तहत निम्न संशोधन किये गए हैं:
1.  निरंतर अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड होने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। इस नियम के तहत पहले दसवीं, बारहवीं तथा स्नातक डिग्री में से कोई दो में 50% तथा एक में 45% अंक अनिवार्य थे ।
2.  ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने निजी/ सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में 11.04.2012 तक कम से कम चार वर्ष बतौर अध्यापक कार्य किया है तथा उक्त तिथि को भी सेवा में हैं, उन्हें HTET/ STET से तथा बीएड योग्यता प्राप्त करने हेतु केवल एक बार के लिए छूटमिलेगी ।
3. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 11.04.2012 से पहले बिना बीएड योग्यता के लेक्चरार पद हेतु HTET / STET   किया हुआ है , को 
इस भर्ती में बीएड से छूट केवल एक बार के लिए मिलेगी।
4.  कुछ पदों के लिए विषयों का कम्बीनेशन आदि संशोधित किया गया है जो इस प्रकार से है:
क.  पीजीटी (मैथ): किसी भी मायता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों से एम ए/ एमएससी (मैथ/ मैथेमैटिक्स स्टेटिस्टिक्स)
ख.  पीजीटी (बायोलोजी): किसी भी मायता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों से एमएससी (बायोलोजी/ जूलोजी/ बोटनी/ बायो साइंस/ बायो केमिस्ट्री/ जेनेटिक्स/ माइक्रोबायोलोजी/ प्लांटसाइकोलोजी अथवा बायोटेक्नोलोजी)
ग.  पीजीटी (राजनीति विज्ञान): किसी भी मायता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों से एम ए ( विज्ञान/ पब्लिक एड़मिनीस्ट्रेशन)
घ.  पीजीटी (इतिहास): किसी भी मायता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों से एम ए (इतिहास/ प्राचीन भारतीय पुरातत्व इतिहास तथा संस्कृति / संस्कृति/ पुरातत्व)
4. ऐसे आवेदक जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है तथा अब वे योग्य हैं, 15 जुलाई 2012 शाम 5.00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन  कर सकते हैं तथा 16 जुलाई 2012 शाम 4.00 बजे तक निर्धारित शुल्क बैंक में जमा करवा दें।

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