Tuesday 24 April 2012

25 new trs honge bharti+high court ne private school ki yachika kharij ki+ssa ka paisa nhi ho paya kharch+schools me construction work kisi or agency se karwaya jaye+ rte laagu krwane k liye deptt ne kamar kasi + new service rules 2010

25 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा 25 हजार अध्यापकों की भर्ती के लिए प्रारूप तैयार कर शिक्षक भर्ती बोर्ड को भेज दिया गया है। बोर्ड जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा।
शिक्षा विभाग में 15 हजार अध्यापकों की भर्ती स्कूल शिक्षा के लिए और दस हजार अध्यापकों की भर्ती मौलिक शिक्षा के लिए नियमित आधार पर की जाएगी। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से योजनागत और गैर योजनागत मद के तहत चालू वित्त वर्ष में 8245.58 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2011-12 से 1369.59 करोड़ अधिक है। स्कूल शिक्षा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून के तहत हरियाणा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी रूल्स 2011 की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
प्रदेश में राइट टू एजूकेशन के सभी पहलुओं को केंद्र सरकार के निर्देशानुसार लागू किया जाएगा। सरों ने बताया कि प्रदेश में गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों को बेहतर दर्जे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। झज्जर जिले के सिलानी केसो गांव में राष्ट्रीय स्तर का टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू भी कर दिया गया है। स्कूलों के प्राचार्यो को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा शैक्षणिक रूप से पिछड़े 36 खंडों में आरोही स्कूल खोले गए हैं। इसके साथ-साथ प्रदेश के प्रत्येक शैक्षणिक खंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी स्थापित हो चुके हैं। 9 खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शुरू हो चुके हैं और 27 खंडों में चालू वित्तवर्ष के दौरान शुरू हो जाएंगे। चालू वित्तवर्ष के दौरान प्रथम चरण में यमुनानगर, करनाल, जींद, झज्जर और रोहतक में 15 आदर्श विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।
हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की याचिका खारिज की
आर्थिक पिछड़े वर्ग के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश का मामला
कोर्ट ने सरकार को बुधवार तक का दिया समय
चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित किए जाने के मामले में सोमवार को हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार व हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को दाखिला देना होगा।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सतबीर सिंह हुड्डा ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में केवल बीपीएल कार्ड होल्डर को ही दाखिला दिया जा रहा है जबकि बीपीएल व आर्थिक रूप से कमजोर दोनों अलग-अलग श्रेणी है।
कोर्ट ने जब इस संबंध में राज्य सरकार के वकील से स्पष्टीकरण मांगा तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर की परिभाषा बुधवार को कोर्ट में बताने का आदेश दिया।
बहस के दौरान कुछ निजी स्कूलों ने कोर्ट से मांग की कि वह सरकार को निर्देश दे कि सरकार उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का दाखिले करने पर उनकी फीस का भुगतान करे। कोर्ट ने उनका पक्ष सुनने के बाद कहा कि यह मामला सरकार व स्कूल का है। ऐसे मामले में स्कूल सरकार के पास जाकर ज्ञापन देकर मांग करें।
इस मामले में सरकार ने कोर्ट में बताया कि शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया हुआ है कि हरियाणा स्कूल एजूकेशन एक्ट के तहत प्रवेश देने में किसी स्कूल ने नियम को तोड़ा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सर्वशिक्षा अभियान के लिए आया धन नहीं हो पाया खर्च
चंडीगढ़, जाब्यू : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का पूरा रुपया खर्च नहीं हो पाया है। सिविल वर्क्‍स के निर्माण कार्य में देरी को इसकी वजह बताया जा रहा है। धन का पूरा इस्तेमाल नहीं होने के कारण स्कूलों में बच्चों को इसका लाभ नहीं मिला है।
प्रदेश में वर्ष 2011-12 के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत 1197.67 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 251.80 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। केंद्र व राज्य के हिस्से के रूप में 534.61 करोड़ रुपये सर्वशिक्षा अभियान के तहत तथा 222.58 करोड़ रुपये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत बजट के विपरीत हासिल हुए हैं, जिसमें से 30 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल नहीं हो पाया है। वर्ष 2010-11 में भी सरकारी स्कूलों में इस धनराशि को खर्च नहीं किया जा सका है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत 839.79 करोड़ रुपये के विपरीत राज्य सरकार को 783.85 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत हुआ है, जिसमें से मात्र 624.54 करोड़ रुपये खर्च हो पाए हैं। यानी 159.41 करोड़ रुपये बिना उपयोग किए शेष रह गए हैं।
स्कूल में निर्माण कार्य दूसरी एजेंसी से करवाया जाए’
कैथल, जागरण संवाद केंद्र : हरियाणा स्कूल एजुकेशन आफिसर्स एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक सोमवार को प्रांतीय प्रधान महेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में अग्रसेन धर्मशाला हुई। बैठक में राज्य में स्कूल प्रधानाचार्य के समक्ष आ रही समस्याओं व उनकी मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई।
चर्चा के दौरान सभी ने एक मत से प्रधानाचायरे की लम्बित ग्रेड पे की मांग को उठाया। स्कूल प्रधानाचार्य लम्बे समय से केन्द्र के समान 7600 ग्रेड पे की मांग को लेकर संघर्षरत हैं और अनेक स्तरों पर अपनी मांग को जायज भी ठहरा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को वर्ष 2006 से केन्द्र के समान वेतनमान दिए हैं, लेकिन प्रधानाचार्य ही एकमात्र ऐसी श्रेणी है, जो अभी तक इस लाभ से वंचित है। बैठक में प्रधाचानायरे व अध्यापकों के सामने स्कूली निर्माण कार्य को लेकर आ रही दिक्कतें भी चर्चा का एक विशेष मुद्दा रहा। सभी ने निर्माण कार्य अध्यापकों से करवाए जाने का विरोध किया और विभाग से मांग की कि अन्य विभागों की तरह यह कार्य किसी दूसरी एजंेसी या विभाग से करवाया जाए ताकि अध्यापक अपना समय शैक्षणिक कार्यो में लगा सके जो उनका मुख्य कार्य हैं। अध्यापकों को स्कूल भवन निर्माण कार्य का कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता है। साथ ही अध्यापकों से मिड-डे-मील का कार्य भी किसी अन्य एजेंसी को दे दिया जाये।
बैठक में सभी ने इस बात पर एतराज प्रकट किया कि मार्च 2012 में स्कूल पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें खरीदते समय अध्यापकों व स्कूल मुखियों पर अविश्वास व्यक्त किया गया। बैठक में निर्णयों पर आगामी कार्रवाई के लिए 6 मई 2012 को भिवानी में सभी जिलाध्यक्षों व राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक का आयोजन जिला कैथल की कार्यकारिणी के द्वारा किया गया।
आरटीई लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने कसी कमर
नरेश पंवार, कैथल
गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) दिलाने व निजी स्कूल संचालकों की दुकानदारी को बंद करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अब अपने कमर कस लिए हैं। शिक्षा विभाग ने गोपनीय ढंग से निजी स्कूल संचालकों की रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी है। इस अभियान से स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है।
शिक्षा के अधिकार नियम को लागू करवाने के लिए निदेशालय स्तर से सख्ती बरती जा रही है। अब इसका असर जिला व खंड स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। उच्चाधिकारियों के सख्त रवैये को देखते हुए अब जिला स्तर के अधिकारी भी अपने रवैये को बदलने लगे हैं।
केवल 14 प्रतिशत ही मिले सही : पिछले वर्षो की तर्ज पर इस शैक्षणिक सत्र में मान्यता के लिए जिले से 181 स्कूल संचालकों ने आवेदन किया था। इसमें से निदेशालय ने 134 स्कूलों को पात्रता के लिए अयोग्य करार दिया है। ऐसे में अब इन स्कूलों की नैया मंझधार में गोते खाती दिखाई दे रही है। आंकड़े से स्पष्ट है कि केवल 14 प्रतिशत स्कूल ही ऐसे हैं जो कि मान्यता के पैमाने पर सही मायने में खरे उतरते हैं। हालांकि कुछ स्कूल संचालकों ने जुगाड़ के सहारे भी नैया पार लगाने की सोची थी, लेकिन अधिकारियो के सख्त रवैये के सामने उनकी दाल नहीं गल सकी।
गरीबों को दिलवाएंगे हक : जिला शिक्षा अधिकारी साधु राम बेरवाल ने बताया कि आरटीई को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसके तहत विभाग ने निदेशालय व जिला स्तर पर भी जांच अभियान चलाया है।
जांच के दौरान जिस स्कूल में जो भी कमी पाई जा रही हैं, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निजी स्कूल के नाम पर किसी की दुकानदारी नहीं चलने दी जाएगी। बच्चों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी।
मान्यता से क्या लेगा, दाखिले कर देंगे : यदि प्राइवेट स्कूलों में आप बच्चे दाखिल करवाने जाते हंै तो चाहे मान्यता पांचवीं तक हो, लेकिन दाखिला 12वीं कक्षा में भी मिल जाता है। स्कूल संचालक का टका सा जवाब होता है कि मान्यता से क्या होगा, दाखिला कर देंगे। ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ इस बार शिक्षा विभाग सख्ती से पेश आ रहा है।


New service rules-2012 -Dalip bishnoi
TGT Hindi Qualification as per "Haryana School Education (Group C) State Cadre Service Rules-2012":

(1) BA with at least 50% Marks in Hindi as an Elective Subject and 2 year Diploma in Elementary Education
OR
BA with at least 50% Marks as well as in Hindi as an elective subject and 1 year Bechelor in Education (B.Ed)
OR
BA with at least 45% Marks as well as 50% Marks in Hindi as an elective subject and 1 year Bechelor in Education (B.Ed) in accordance with the NCTE (recognition Norms and Procedure) Regulation issued from time to time in this regard
OR
Senior Secondary (or Its equivalent) with at least 50% Marks and 4 year Bechelor in Elementary Education(B.El. Edu.)
OR
Senior Secondary (or Its equivalent) with at least 50% Marks and 4 year BA Ed.
OR
BA with at least 50% Marks as well as in Hindi as an elective subject and 1 year Bechelor in Education (B.Ed) in Special Education
OR
(2) In case of B.Ed., Hindi as a teaching Subject from a recognized University.
(3) Certificate of having qualified HTET/STET
(4)Matric with Hindi/Sanskrit or 10+2/BA/MA with Hindi as one of Subject.

NOTE:
That in case of direct recruitment the teachers working in Privately Managed Govt. Aided ,Recognized and Govt. schools, are exempted to acquire qualification of passing HTET as described in column 3 if they have worked as a teacher for minimum period of 4 year on the date of enforcement of these rules.However, the exemption is a onetime measure and the said category of teachers on their appointment shall have to qualify HTET by not later than 1st April 2015, otherwise their appointment shall stand terminated automatically without giving any further notice.
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C & V cadre now merged in to TGT cadre as per New Service Rules-2012
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TGT Social Studies Qualification as per "Haryana School Education (Group C) State Cadre Service Rules-2012":

(1) BA/B.Com and 2 year Diploma in Elementary Education
OR
BA/B.Com with at least 50% Marks and 1 year Bechelor in Education (B.Ed)
OR
BA/B.Com with at least 45% Marks and 1 year Bechelor in Education (B.Ed) in accordance with the NCTE (recognition Norms and Procedure) Regulation issued from time to time in this regard
OR
Senior Secondary (or Its equivalent) with at least 50% Marks and 4 year Bechelor in Elementary Education(B.El. Edu.)
OR
Senior Secondary (or Its equivalent) with at least 50% Marks and 4 year BA Ed.
OR
BA/B.Com and 1 year Bechelor in Education (B.Ed) in Special Education
OR

(2) In case of BA/B.Com,in addition to English,a combination of at least two subjects with at least 50% Marks in aggregate individually in the subjects during all the years of study out of following:
(A) History
(B) Pol. Science
(C) Economics
(D) Geography
(E) Sociology
(F) Psychology
Note: At least History or Geography should have been for all three years of Graduation.

(3) In case of B.Ed, Social Studies as a teaching subject from a recognized University.

(4) Certificate of having qualified HTET/STET

(5)Matric with Hindi/Sanskrit or 10+2/BA/MA with Hindi as one of Subject.

NOTE:
That in case of direct recruitment the teachers working in Privately Managed Govt. Aided ,Recognized and Govt. schools, are exempted to acquire qualification of passing HTET as described in column 3 if they have worked as a teacher for minimum period of 4 year on the date of enforcement of these rules.However, the exemption is a onetime measure and the said category of teachers on their appointment shall have to qualify HTET by not later than 1st April 2015, otherwise their appointment shall stand terminated automatically without giving any further notice.
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Gyani/OT wala TGT Punjabi k liye apply nahi kr payega.
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Ab TGT English ki Post k liye vo hi apply kr skega jiske pas BA me English as a Elective subject raha ho,
TGT Hindi ki Post k liye vo hi apply kr skega jiske pas BA me Hindi as a Elective subject raha ho.
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Mewat Distt. School Education (Group C) Service Rules-2012"
(2)Members of the existing State Cadre under the Haryana State Education School Cadre (Group C) Service Rules,1998 and Haryana Primary Education (Group C) Distt. Cadre Service Rules,1994 would Automatically become members of this Distt. Cadre Service after the notification of these Rules:
Provided that the existing member of Haryana State Education School Cadre (Group C) Service who are members of the State service shall have the right to exercise the option of Distt. within Three Months from the notification of these rules for joining the Mewat Distt. School Education (Group C) Service.
Provided further that while exercising option,principle of seniority will be deciding factor keeping in view the number of Posts in the Distt. in the relevant Cadre.
Provide further that the option once exercised shall be Final.



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